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Kisan Anudan Yojna – सब्सिडी योजना के तहत किसान खरीद सकते है कृषि यंत्र, मिलेगी 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी

Kisan Anudan Yojna

Kisan Anudan Yojna – मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा किसानो को आधी कीमत पर कृषि यंत्र को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा कृषि अनुदान योजना की चालयी जा रही है | Kisan Anudan Yojna के तहत किसान बंधु कृषि यंत्र पर सब्सिडी प्राप्त कर सकता है | इस योजना में किसानो को 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्राप्त हो रही है |

Kisan Anudan Yojna

कृषि अनुदान योजना मध्यप्रदेश के किसानो के लिए लागु की गयी योजना है | इस योजना के तहत किसान बंधु कृषि यंत्र को सब्सिडी पर खरीद सकता है | इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानो को कृषि यंत्र को 50 प्रतिशत की सब्सिडी पर उपलब्ध कराना है | इस योजना के तहत किसान बंधु ऑनलाइन आवेदन कर सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है |

कृषि अनुदानयोजना में सब्सिडी प्राप्त करने के लिए दो ऑप्शन उपलब्ध है | किसान कृषि उपकरण को खरीद कर सब्सिडी अपने बैंक में प्राप्त कर सकता है या फिर सब्सिडी को कटवा कर कृषि उपकरण को खरीद सकता है | किसानो को पंजीयन करने के लिए सबसे पहले बैंक खाते से डी-डी बनाना अनिवार्य होता हे | इसके बाद ही किसान पंजीयन करवा सकते हे |

अनुदान की पात्रता

Kisan Anudan Yojna का लाभ लेने के लिए किसान के पास स्वयं की कृषि भूमि होना आवश्यक है | इसके अलावा किसान के पास खुद का या परिवार के किसी सदस्य के पास ट्रेक्टर होना जरूरी है | ट्रेक्टर किसान के परिवार के किसी भी सदस्य के पास होना चाहिए | सिचाई उपकरण पर सब्सिडी लेने के लिए किसान के पास बिजली कनेक्शन होना अनिवार्य है |SC और ST जाती की दशा में जाती प्रमाण पात्र होना अत्यंत आवश्यक है |

सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करे

थ्रेशर पर मिलेगी 1 लाख से 2.50 लाख तक की सब्सिडी

थ्रेशर मशीन पर सब्सिडी लेने के लिए सरकार के द्वारा दो योजनाए लागु कर दी गयी है | इन योजना में किसान 1 लाख रूपये से 2.50 लाख रूपये की सब्सिडी प्राप्त कर सकता हे | थ्रेशर जिसकी समता 4 टन से कम हो उस पर 1 लाख रु की सब्सिडी प्राप्त होती है | और एक थ्रेशर जिसकी क्षमता 4 टन प्रति घंटा से अधिक है उस थ्रेशर पर 250000 रु की सब्सि प्राप्त होती है |

7 साल मे केवल एक बार अनुदान की पात्रता

Kisan Anudan Yojna मे किसान किसी भी कृषि यंत्र या फिर सिचाई उपकरण पर 7 साल में एक बार ही लाभ प्राप्त कर सकता है | क्योकि सरकार के द्वारा किसी भी कृषि यंत्र ओर पुनः अनुदान प्राप्त करने केलिए कम से कम 7 साल का समय निकलना जरूरी है | 7 साल से पहले किसान इस योजना से एक ही यंत्र पर पुनः लाभ नहीं ले सकता है |

कृषि यंत्र के लिए बनानी होगी बैंक DD

कृषि अनुदान योजन के लिए आवेदन करने के लिए सरकार के द्वारा एक निश्चित राशि की DD यानि बैंक डिमांड ड्राफ्ट बनाने की योजना चलाई गयी है | अगर आप जिस योजना के लिए आवेदन करना चाहते है उस योजना के लिए सरकार के द्वारा निश्चित की गयी राशि की DD बना कर पोर्टल पर अपलोड करना होगी तभी किसान उस कृषि यंत्र योजन के लिए आवेदन कर सकता है |

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निष्कर्ष

किसान दर्शको हमारे द्वारा आपको आज के इस लेख में कृषि अनुदान योजना के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है | इस जानकारी के माध्यम से आप भी अनुदान योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है और अपने लिए कृषि उपकरण को सब्सिडी पर प्राप्त कर सकते है | सब्सिडी योजन की ताजा जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते है | व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े

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