अभी वर्तमान में सभी किसानो ने गेहू की कटाई कर ली है और गेहू की कटाई के बाद किसान बंधु गेहू की नरवाई को जलाते है | अभी इस वर्ष सरकार ने किसानो को नरवाई न जलाने के निर्देश मध्यप्रदेश के सभी जिलों में जारी कर रखे है | अगर कोई किसान गेहू की नरवाई को जलाता है तो उसे 2500 रु प्रति बीघा के मान से जुर्माना देना होगा |
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गेहू की नरवाई जलाने पर लगेगा जुर्माना
सरकार ने गेहू की नरवाई को नहीं जलाने के दिशा निर्देश सभी जिलों में जारी कर रखे है | अगर कोई किसान अपने खेत में गेहू की नरवाई को जलाता है तो उस किसान पर 2500 रु प्रति बीघा के मन से जुर्माना लिया जा रहा है | अभी मध्यप्रदेश के कुछ जिलों में सरकार के निर्देश का पालन न करने पर किसानो से 2500 रु तक का जुर्माना लिया गया है |
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गुना जिले मे 112 किसानो पर लगा जुर्माना
गुना जिले के कलेक्टर के द्वारा जिले में प्रतिबंध का आदेश जारी किया गया था लेकिन किसानो के द्वारा आदेश का पालन न करने पर कलेक्टर श्री किशोर कुमार जी ने गुना जिले के 112 किसानो पर लगभग 4 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है | कलेक्टर के द्वारा यह कार्यवाही आगे भी अभी जारी है |
नीमच जिले मे पटवारी पर हुई कार्यवही
नीमच जिले के गांव रेवली देवली में पटवारी पर कलेक्टर के द्वारा कारवाही की गयी हे और पटवारी को पद से निलंबित किया गया है | किसानो के द्वारा जलाई गयी नरवाई की जानकारी पटवारी के द्वार कलेक्टर कार्यालय में नहीं देने के कारण यह कार्यवाही की गयी है और किसान पर भी कार्यवाही की गयी है |
सेटेलाइट के माध्यम से हो रही मॉनिटरिंग
किसानो के खेतो की नरवाई जलाने की घटनाओ की जानकारी सेटेलाइट मॉनिटरिंग के माध्यम से जिला प्रशाशन को प्राप्त हो रही है | जिसके आधार पर नरवाई जलाने वाले गांव में राजस्व और वन विभाग की टीम द्वारा मोके पर जाकर किसानो का प्रकरण बनाया जा रहा है |
मेरा नाम अंकित राठौर है | में किसानो से जुडी नई नई योजना की जानकारी आपको इस वेबसाइट पर प्रदान करता हु | में आपको सभी जानकारी को हिंदी में उपलब्ध करवाता हु | में मध्यप्रदेश में निवासरत हु और मुझे कंटेंट राइटर का 5 साल का अनुभव है |